बैशाख ३० तारिखको होने वाले स्थानीय स्तर के चुनाव के लिए आज रात १२ बजे से मौन अवधि शुरू हो रही है । मतदान के दिन से ४८ घंटे पहले से मतदान के दिन मतदान केंद्र बंद होने तक की अवधि को मौन अवधि के रूप में लिया जाता है।
निर्वाचन आयोग ने स्थानीय तह के चुनाव के दिन सुबह ७ बजे से शाम ५ बजे तक मतदान की व्यवस्था की है । मतदान केंद्र के ३०० मीटर के भीतर राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की प्रचार सामग्री को मौन अवधि शुरू होने से पहले हटाने की बात निर्वाचन आचारसंहिता में उल्लेख किया गया है ।
इसी प्रकार मौन काल में चुनाव प्रचार सहित किसी भी प्रकार की चर्चा, संवाद, सभा, कार्यशाला आदि करने में भी बन्देज लगायत गया है । साथ ही इस अवधि के दौरान किसी भी तरीके, प्रक्रिया या माध्यम से वोट मांगना या चुनाव प्रचार करने भी रोक लगायत गया है ।
किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए या उसके खिलाफ कोई संदेश, सूचना या प्रचार सामग्री सोशल मीडिया, ऑनलाइन, प्रिंट या किसी अन्य माध्यम से पोस्ट या साझा करने को भी निर्वाचन आचार संहिता ने रोक लगा दी है ।
मौन अवधि के दौरान, सभी प्रचार गतिविधियों को रोक दिया जाएगा । इसी तरह मौन अवधि के कार्यान्वयन के बारे मे अनुगमन करने के लिए देश भर १८ सह-सचिवों के नेतृत्व में टीम गठन करने के साथ सुरक्षा एजेंसियोंको देश के प्रमुख स्थानों पर निगरानी के लिए तैनात करने की बात निर्वाचन आयोग ने बताइ है ।